Gaon Sabha Published on June 1, 2024 at 17:18 pm
जमानत पर चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है. (File Photo)
Published On June 1, 2024 at
नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत पर चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है. राऊज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली है. उन्हें 2 जून को सरेंडर करना ही पड़ेगा. कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने इस पर फैसला 5 जून को सुनाने का निर्णय लिया है. ऐसे में केजरीवाल को कल सरेंडर करना होगा.
कोर्ट में ईडी ने उनकी अंतरिम जमानत का विरोध किया. केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि वह केवल 7 दिनों की अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं, जिसमें उनके स्वास्थ्य की आवश्यक जांच की जानी है.
ईडी के वकील के तर्क
मेरे मुवक्किल की परिस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है. उनके बीमार होने के बयान पर कहा कि यह एक भ्रामक बयान था जैसे कि वह अपनी मर्जी से जा रहे हों. ऐसा लगता है कि उनके अधिवक्ता को उनके मुवक्किल ने जानकारी नहीं दी है. कई तथ्यों को छुपाया गया है, उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठे बयान दिए गए हैं.
अंतरिम जमानत बरकरार रखने योग्य नहीं है क्योंकि अदालत केजरीवाल को कल आत्मसमर्पण करने के आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित नहीं कर सकती है. आत्मसमर्पण न करने की अनुमति मांगने वाला यह आवेदन विचारणीय नहीं है. आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना है और इस आदेश में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है. केजरीवाल को सरेंडर करना होगा.
इस आदेश के तहत वो अंतरिम जमानत पर नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो अंतरिम जमानत पर हैं. केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह छूट दी है कि वह नियमित जमानत के लिए आवेदन करें. अंतरिम जमानत के विस्तार की कोई स्वतंत्रता नहीं है.
